*यह सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है*
11 अक्टूबर 1987 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था, और यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 5 दिसंबर 1995 को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रोवाइड करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी,
*कानूनी सेवा दिवस की हार्दिक बधाई*
सामाजिक चिंतक
*एड. रीता भुइयार*
Adv Reeta Bhuiyar
जिला बिजनौर उप्र भारत

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